Seoni: जघन्‍य एंव सनसनीखेज प्रकरण के आरोपित 20 वर्ष की सजा से दंडित

मासूम बालिका के साथ घिनौना कृत्‍य करने वाले आरोपित को मिली सजा

सिवनी, 17 जनवरी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्‍सो) की न्यायालय ने मंगलवार को वर्ष 21 में महिला पुलिस थाना सिवनी अंतर्गत रखे गये जघन्य एवं सनसनीखेज के प्रकरण में आरोपित सिवनी निवासी शकील खान को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 3000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित करने की सजा सुनाई है वहीं पीडिता को प्रतिकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत 2 लाख रूपये राहत राशि अभियोजन द्वारा विशेष रूप से रूचि लेकर प्रदान करवाई गई है।


जिला अभियोजन अधिकारी दीपा ठाकुर ने मंगलवार को बताया कि वर्ष 21 में पांच वर्षीय नाबालिग बालिका से घिनौना कृत्य करने के मामले को पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा महिला पुलिस थाना में जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था जिसकी विवेचना उगली थाना प्रभारी द्वारा की गई थी।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 28 सितंबर 21 को 05 वर्षीय नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी ने उसे रोते हुए आकर बताया कि वह घर के सामने खेल रही थी इस दौरान शकील(35) पुत्र साबू खान निवासी झुग्गीझोपडी सिवनी ने उसे अपने घर बुलाया और 10 रूपये का नोट दिखाकर उसे गोदी में बैठाकर मोबाइल में गंदी फिल्में दिखाई और कुछ देर बाद उसके कपडे उतारकर गलत काम करने की कोशिश की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी को विवचेना का दायित्‍व सौपते हुए भादवि की धारा 376एबी, 376(2)(सीएचएं) 3,4, 5एम, 6 लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित शकील को 28 सितंबर 21 को गिरफतार किया गया, तब से आरोपित जेल मे निरूद्ध है।
आगे बतायाग गया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो) की न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जिसकी सुनवाई मंगलवार न्यायालय में की गई। जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय में आरोपित को दोषी पाते हुए मंगलवार को निर्णय पारित करते हुए आरोपित को भादवि की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 3000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित करने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान संवाद

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