Seoni: लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय सीमा ने करने पर 13 अधिकारियों पर 168000 रुपए का अर्थदंड आरोपित
सिवनी, 29 सितंबर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय सीमा पर न करने से 13 प्राधिकृत अधिकारी पर कुल 168000 रुपए का अर्थदंड आरोपित करने के आदेश जिला कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने गुरूवार को जारी किये है।
जारी आदेश अनुसार तहसीलदार घंसौर रवीद्र पारधी पर कुल 19750.00 रूपये, तहसीलदार घंसौर श्रीमती भावना मलगाम पर कुल 7500.00 रूपये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी घंसौर मनीष बागरी पर कुल 4000.00 रूपये, नायब तहसीलदार धनौरा अभिषेक यादव पर कुल 7500.00 रूपये, सीएमओ छपारा विक्रम झरिया पर कुल 5000.00 रूपये, सीएमओ लखनादौन गजेंद्र पांडे पर कुल 1250.00 रूपये, नायब तहसीलदार बंडोल संगम पटले पर कुल 16000.00 रूपये, सीईओ सिवनी अभिषेक कुमार पर कुल 1000.00 रूपये, इसी तरह तहसीलदार सिवनी पीयूष दुबे पर पर कुल 39250.00 रूपये, नायब तहसीलदार भोमा निधि शर्मा पर कुल 15500.00 रूपये, सीएमओ केवलारी संजय नारुला पर 250.00 रूपये, तहसीलदार बरघाट अमित कुमार पर कुल 25500.00 रूपये एवं तहसीलदार कुरई नितिन गोँड पर कुल 25500.00 रूपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
हिन्दुस्थान संवाद