Seoni: सराफा व्यापारियों से लूट करने वाले आरोपितों को 10 वर्ष की सजा

सिवनी, 07 फरवरी। जिला न्यायालय के तहसील न्यायालय लखनादौन के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप गुप्ता की न्यायालय ने वर्ष 2016 में दर्ज अपराध सराफा व्यापारियों से लूट के मामले में आरोपितों को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।

मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि आदेगांव निवासी सौरभ नेमा ने छपारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह बाजार-बाजार जाकर सोने-चांदी के जेवरात बेचने का कार्य करता है । इस दौरान 25 अप्रैल 16 की दोपहर को ग्राम चमारी में सोमवार बाजार के दिन वह मार्शल वाहन से ड्रायवर मनोहर गौंड निवासी बिछुआ और कारीगर संतोष सोनी के साथ चमारी पहुंचा था। शाम 7.30 बजे वह दुकान बंद कर सभी जेवरातों को टीन की पोटियों में रखकर शटर का ताला बंद कर रहा था इस दौरान चार व्यक्ति उसकी गाडी के पास आये और ड्रायवर के कनटी पर कट्टा अडाकर गाडी की चाबी ली और तीन पेटियों में रखे सोने-चांदी के जेवरात कीमती करीब 12 लाख लेकर भाग गये।
विवेचना के दौरान पुलिस ने समशेर उर्फ मुन्ना पुत्र जमशेर खान, नूरमोहम्मद पुत्र जमशेर खान, समशाद बी पत्नी समशेर , अशोक कुमार पुत्र अक्ति कुमरे ,अकील पुत्र अहफज़ खान ,मोहसीन पुत्र रफ़ीक़ खान , गणपत पुत्र किशनलाल पंद्रे ,अनिल पुत्र पूरनलाल विश्वकर्मा सभी निवासी धनोरा विकासखंड को संदेह के आधार पर पकड़कर पूछताछ की एवं गिरफ्तार किया तथा विवेचना उपरान्त थाना छपारा पुलिस ने अभियोग पत्र द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन दिलीप गुप्ता की न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार दोषी पाते हुए बीते दिन शमशेर उर्फ मुन्ना को भादवि की धारा 395, 397/34 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदंड, एवं धारा 25(1-ख)(क) एवं आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड, धारा 27 आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड एवं आरोपित नूर मोहम्मद,मेम बी उर्फ शमशाद बी, अशोक कुमार कुमरे, अकील खान, गनपत पन्द्रे , उनिल उफ़ अनिल विश्वकर्मा को भादवि की धारा 412 में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान संवाद

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