Seoni: दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की सजा

सिवनी, 10 जनवरी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय ने मंगलवार को वर्ष 2020 में बरघाट थाने मे दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने मंगलवार की शाम को बताया कि नाबालिग पीडिता ने बरघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 06 मार्च 20 को उसके घर पर दादाजी की तेरहवीं का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान घर के पीछे वह रात्रि करीब 10 से 11 बजे के बीच वाशरूम गई तभी बलवीर(22) पुत्र रम्मू भजेकर निवासी मुंडरई ने उससे चार्जर मांगा। जिस पर उसने चार्जर को ले जाकर बलवीर को दिया। इस दौरान बलवीर ने उसका हाथ पकडकर खींचा और जबरदस्ती उसके खेत के पीछे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। और कही और ले जाने लगा इस दौरान उसका पैर स्लिप हो गया जिससे उसको पैर में मोच आ गई तब बलवीर ने उसे मंदिर के पास ले जाकर छोड दिया और भाग गया। तब वह उसके नाना के घर गई लेकिन घबराहट के कारण किसी से कुछ नही बताई। 08 मार्च 20 को जब घर के सारे मेहमान चले गये तब घटना की सारी बात उसने परिजनो को बताई। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 363,376,376(2)(जे) एवं 3,4 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
आगे बताया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धारा 363 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, 3,4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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