Seoni: रिश्ते को कलंकित करने वाले चचेरे भाई को 10 वर्ष की सजा

सिवनी, 26 दिसंबर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय ने कुरई थाने में वर्ष 2019 में दर्ज दुराचार के एक मामले में (रिश्ते को कलंकित करने वाले चचेरे भाई ) आरोपित को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने सोमवार की शाम को जानकारी दी कि नाबालिग पीडिता ने कुरई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 05 जनवरी 19 को उसके बडे पिता का लडके ने जब वह घर पर अकेली थी का फायदा उठाकर दुराचार किया। और बताने पर जान से मारने की धमकी दी उसके बाद 5-6 बार लगातार डराधमकाकर गलत काम किया। जिससे उसकी तबियत खराब हो गई जिसकी जानकारी नाबालिग ने उसकी मां को दी। जिस पर उसकी मां ने उसे इलाज के लिये जिला अस्पताल बालाघाट लेकर गई जहां डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है।
नाबालिग पीडिता के बयान आधार पर पुलिस ने भादवि की धारा 376,376(2)एन एवं 5एल /6,5जे (2)/6 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया गया ।
जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने शनिवार को आरोपित को दोषी पाते हुए धारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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