बलात्कार का आरोपित 20 वर्ष की सजा से दंडित

सिवनी, 19 जुलाई। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने मंगलवार को एक बलात्कार के आरोपित को 20 वर्ष की सजा से दंडित करने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी प्रदीप भौरे ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि 6-7 अक्टूबर 18 को 14 वर्षीय नाबालिग बालिका दोपहर के 3 बजे फूल तोडने रेल पटरी की तरफ गई थी इस दौरान जनता नगर डोरली छतरपुर निवासी हेमंत(32) पुत्र धनाराम बंदेवार आया और नाबालिग को जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर सांई मंदिर की ओर ले जाकर खेत में बने मकान में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। नाबालिग द्वारा चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी और रात्रि में भी रोककर उसके साथ पुनः दुष्कर्म किया।
आगे बताया कि नाबालिग ने डर के मारे 10 माह के बाद डरते हुए घटना की जानकारी उसकी बुआ दी जिसके बाद कोतवाली थाना में 06 अगस्त 19 को नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 363,376,376(3),376(2) (एन), 506, 342 एवं धारा 3, 4, 5 आई पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर 07 अगस्त 19 को आरोपित को गिरफ्तार किया। विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तब से आज निर्णय दिनांक तक आरोपी जेल में निरूद्ध है।

जिसकी सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय में की गई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित हेमंत को भादवि की धारा 366 में 05 वर्ष का सश्रम करावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 342 में 06 माह और 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 बी मे 3 वर्ष और 500 रूपये अर्थदण्ड एंव धारा 5एल सहपठित धारा 6 लैगिंक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 मे 20 वर्ष एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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