मप्रः जमीन पर कब्जे को लेकर सिवनी विधायक समेत अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस

सिवनी, 20 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन समेत अन्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

दरअसल, सिवनी में आवासीय कालोनी की जो जमीन मनोरंजक गतिविधियों के लिए खाली छोड़ी गई थी, उस पर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर कब्जा कर लिया गया। इससे स्थानीय नागरिक हलकान हो गए। उनके बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। इस मामले को लेकर लगाई गई याचिका पर उच्च न्यायालय में मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई।

जनहित याचिकाकर्ता सिवनी निवासी सुनील नाहर की ओर से अधिवक्ता रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जनहित याचिकाकर्ता ने सिवनी के चन्द्रप्रभा नगर में आवासीय कालोनी बनाई थी। छह दिसम्बर, 2006 को यह कालोनी नगर निगम को हैंड ओवर कर दी गई। कालोनी में करीब 10 हजार वर्गफुट जमीन मनोरंजक गतिविधियों के लिए खुली छोड़ दी गई। शनि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नन्दकिशोर सनोडिया ने उक्त जमीन पर पुराना मन्दिर होने का दावा करते हुए उनके ट्रस्ट को यह जमीन सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन जमीन हैंड ओवर कर दी गई थी, इसलिए ट्रस्ट को नहीं दी जा सकी। इस पर सनोडिया ने ट्रस्ट के उपाध्यक्ष व भाजपा नेता संतोष अग्रवाल व विधायक दिनेश राय मुनमुन की मदद से उक्त जमीन पर कब्जा करना आरम्भ कर दिया। इसकी शिकायत कई बार उच्चाधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश जारी किए जाएं।

उच्च न्यायालय ने मामले में राज्य शासन, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग, सिवनी कलेक्टर, सिवनी नगर पालिका सीएमओ, तहसीलदार, नन्दकिशोर सनोडिया, भाजपा नेता संतोष अग्रवाल को नोटिस जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार नवंबर को निर्धारित की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / डा. मयंक

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