मप्र: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के खिलाफ जांच के लिए जरूरी होगी सीएम की अनुमति

भोपाल, 7 मई (हि.स.)। मध्यप्रदेश में लोगों की शिकायतों और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस संवर्ग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच मुख्यमंत्री की अनुमति से की जा सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश सभी विभागों के लिए जारी कर दिए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों के मानकीकरण एवं संचालन के संबंध में प्रक्रिया के निर्धारण के बारे में कहा गया है। इस आदेश के अनुसार निर्णय लेने संबंधी सक्षम प्राधिकारी अखिल भारतीय सेवा एवं वर्ग-1 के अधिकारियों के मामले में मुख्यमंत्री होंगे। वर्ग-2, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में संबंधित निर्णय प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर लेगा।

इनपुट-हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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