ग्राम पंचायत चुटका में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

सिवनी, 23 अप्रैल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिलें में प्रत्येक माह  विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जा रहें है। इसी क्रम में  विगत 22 अप्रैल को ग्राम पंचायत चुटका थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के सचिव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी विकास शर्मा द्वारा उपस्थित ग्राम वासियों को प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015, नालसा महिला अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2018 तथा निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

श्री शर्मा ने अपने उद्बोधन बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न गंभीर प्रकृति के अपराधों से पीड़ितों या पीड़ितों के आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करने हेतु सन् 2015, नालसा महिला अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2018 से मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत पीड़ित अथवा उसका आश्रित कुछ विशेष दशाओं में प्रतिकर प्राप्त करने का पात्र होगा। उक्त योेजना अंतर्गत आने वाले गंभीर अपराधों में से जीवन की हानि होने पर अधिकतम चार लाख रूपये,  शरीर सौ प्रतिशत स्थायी निःशक्तता होने पर तीन लाख रूपये तथा चालीस प्रतिशत से अधिक होने पर दो लाख रूपये, सामूहिक बलात्कार की दशा में तीन लाख रूपये, एसिड अटैक के मामले में तीन लाख रूपये तथा अवयस्क बच्चें के साथ लैंगिक अपराध होने पर अधिकतम दो लाख रूपये तक की प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना के संबंध में अधिक जानकारी एवं योजना का लाभ लेने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय सिवनी में संपर्क कर प्राप्त कर सकते है। नालसा महिला अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2018 में केवल महिला पीड़िता को ही प्रतिकर प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये है इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं जो योजना में प्रावधानित अपराधों से पीड़ित है को भी प्रतिकर प्राप्त करने हेतु पात्र माना गया है। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने अथवा योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु पीड़ित महिला/बालिका एवं उसके आश्रित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय सिवनी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि न्याय सबके लिए है, न्याय पाने का सभी समान अधिकार है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 की धारा-12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह पात्र व्यक्तियों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय दो लाख रूपये कम है, या कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या जेल में निरूद्ध बंदी है, या जाति हिंसा मानवदुर्व्यव्यहार या बेगार से सताया हुआ है। उक्त सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता सलाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने व्यक्ति को विधिक सहायता एवं सलाह के अंतर्गत कोर्ट फीस आदेशिका फीस, वकील फीस एवं कानूनी कार्यवाही संबंधी खर्चा निःशुल्क प्रदान किये जाते है। कानूनी कार्यवाही में निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाते है। कानूनी कार्यवाही के निर्णय आदेश, साक्ष्य तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। तथा निःशुल्क कानूनी सलाह भी प्रदान किये जाने का कार्य किया जाता है।

हिन्दुस्थान संवाद

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