5 दवा दुकानों का ड्रग लाईसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित
सिवनी, 19 जुलाई। जिले के औषधि विभाग ने 5 दवा दुकानों का ड्रग लायसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि बीते दिन जिले में संचालित दवा दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान ओम मेडिकल स्टोर्स भोमा द्वारा समय सीमा मे निरीक्षण के दौरान दवाओं का क्रय-विक्रय रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर, नारायण दास मोदी मेडिकल स्टोर्स, भोमा के निरीक्षण के दौरान दुकान में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने पर व समय सीमा में निरीक्षण के दौरान दवाओं का क्रय-विक्रय रिकार्ड प्रस्तुत न करने पर कबीर मेडिकोस भैरोगंज सिवनी एवं भारत मेडिकल स्टोर्स छोटी पुलिस लाईन सिवनी द्वारा नियमानुसार विक्रय रिकार्ड संचारित ना करने पर शिफा मेडिकल स्टोर्स, मिशन काम्पलेक्स सिवनी मे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने व शेड्यूल एचा दवाओं का विक्रय रिकार्ड संधारित न करने पर उक्त दवा दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
दुकान संचालकों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर उपरोक्त मेडिकल स्टोर्स संचालकों को जारी ड्रग लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं।
आगे बताया कि नारायणदास मोदी मेडिकल स्टोर्स, भोमा, ओम मेडिकल स्टोर्स भोमा को जारी ड्रग लाइसेंस 10 दिवस के लिए, कबीर मेडिकोस भैरोगंज सिवनी को जारी ड्रग लाइसेंस 5 दिवस के लिए, शिफा मेडिकल स्टार्स मिशन काम्पलेक्स सिवनी को जारी ड्रग लाइसेंस 7 दिवस के लिए एवं भारत मेडिकल स्टोर्स, मिशन काम्पलेक्स सिवनी को जारी ड्रग लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित किए गए है। निलंबन की इस अवधि के दौरान दुकान संचालको द्वारा दवाईयों का क्रय-विक्रय पूर्णतः अवैधानिक माना जाएगा एवं ऐसा पाए जाने पर उनके विरूद्ध प्रशासनिक / न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।
हिन्दुस्थान संवाद