Crime: अवैध रूप से गांजा का व्यापार करने वाले आरोपितों को 15-15 वर्ष की सजा
सिवनी,27 सितंबर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की न्यायालय ने मंगलवार को थाना लखनादौन में दर्ज प्रकरण में अवैध रूप से गांजा का व्यापार करने वाले आरोपितों को 15-15 वर्ष की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने मंगलवार की शाम को जानकारी कि 19 सितम्बर 16 को थाना लखनादौन मे पदस्थ उपनिरीक्षक वी.सी. कानतोडे को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि नरसिंहपुर रोड राजस्थान ढाबा के पास खडे ट्रक मे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ट्रक क्रमांक पी.बी. 11 बी.एन. 9014 की तलाशी लेने पर ट्रक के डाला के बाक्सो मे से 40 प्लास्टिक की बोरियो मे रखा मादक पदार्थ गांजा भरा पाया गया जिनका तौल करने पर कुल 800 किलोग्राम गांजा होना पाया गया जिन्हे जब्त कर आरोपित किरसन ऊर्फ कृष्णा (52)पुत्र यादराम ,सुनील (29)महेन्द्र ,राजेन्द्र पुत्र भीम सिंह तीनो निवासी ग्राम बडोली थाना राई जिला सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार कर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
बताया गया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सिवनी की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपितकिरसन उर्फ कृष्णा पुत्र यादराम एवं सुनील पुत्र महेन्द्र को 26 सितम्बर 22 को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख – 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा आरोपी राजेन्द्र को संदेह का लाभ देकर न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।
हिन्दुस्थान संवाद